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Bhopal: स्वास्थ्य संचालनालय कुर्की करने आए हाई कोर्ट के वकीलों को महिला अधिकारी ने भगाया, 11 साल पुराना मामला

Fri, 08 Nov 2024 09:21 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Fri, 08 Nov 2024 09:21 PM IST
सार

मध्य प्रदेश  स्वास्थ्य संचालनालय में हाई कोर्ट के वकील कुर्की करने पहुंचे तो एक महिला अधिकारी ने उन्हें वहां से हटा दिया। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने एक मामले में एमपी के हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया था।

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Bhopal: High Court lawyers who came to seize health operations were chased away by a woman officer, 11 year ol
हाई कोर्ट की टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी भोपाल स्थित स्वास्थ्य संचालनालय में उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब हाई कोर्ट के वकील और कर्मचारी 11 साल पुराने मामले में कुर्की करने पहुंचे उस दौरान वह मौजूद महिला अधिकारी ने उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने एक मामले में मध्यप्रदेश के हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया था। इसी का पालन कराने के लिए कर्मचारी यहां पहुंचे थे। स्वास्थ्य संचालनालय के दफ्तर में शुक्रवार दोपहर कोर्ट के कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर दफ्तर का सामान बाहर निकालना शुरू किया था। इस दौरान वहां पदस्थ एक महिला अधिकारी ने कार्रवाई का विरोध किया। उन पर हाईकोर्ट के वकील, कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है।
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यहां स्वास्थ्य निदेशक का कोई पद नहीं
कोलकाता हाईकोर्ट के वकील शुक्रवार को भोपाल कोर्ट के अधिकारियों के साथ भोपाल के जेपी हॉस्पिटल कैंपस में स्थित स्वास्थ्य संचालनालय पहुंचे। कोर्ट के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संचालनालय में रखा सामान निकालना शुरू कर दिया। इस बीच स्वास्थ्य संचालक मल्लिका निगम नागर की ओर से कहा गया कि यहां स्वास्थ्य निदेशक का कोई पद नहीं है। ऐसे में आप इस दफ्तर में कुर्की नहीं कर सकते हैं।कंपनी के वकील के साथ स्वास्थ्य संचालनालय की स्वास्थ्य संचालनालय में एडिशनल डायरेक्टर वंदना खरे ने कुर्की करने पहुंची टीम को बाहर कर दिया। वकील ने भोपाल कोर्ट में इस बर्ताव की शिकायत करने और अतिरिक्त पुलिस बल मांगने की बात कही है।
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कीटनाशक दबाव का नहीं किया पेमेंट
मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता की एक कंपनी से मध्यप्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने साल 2013 में कीटनाशक दवाएं खरीदी थी, जिसका पेमेंट नहीं किया गया। इसके खिलाफ कंपनी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने कंपनी को ब्याज समेत राशि भुगतान करने का आदेश दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए कंपनी ने भोपाल जिला कोर्ट में एक्जीक्युशन याचिका लगाई। इस पर भोपाल कोर्ट ने स्वास्थ्य निदेशक से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया। इस दौरान कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट पूर्णाशीष भुइया ने बताया कि हेल्थ डायरेक्टर एमपी को नीटापोल इंडस्ट्री ने 2013 में इन्सेक्टिसाइट सप्लाई किया था। मेसर्स नेटापोल इंडस्ट्री इन्सेक्टिसाइट की मैन्युफेक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। विभाग ने 50 लाख 70 हजार रुपए कीटनाशक दवाएं ले ली और उपयोग करने के बाद अब तक भुगतान नहीं किया। इसको लेकर हम लोगों ने पश्चिम बंगाल फेसिलेशन काउंसिल में रेफरेंस एप्लीकेशन लगाई थी। काउंसिल ने आरबीआई के अनुसार ब्याज सहित राशि अदा करने का आदेश दिया था। उसमें ये लोग (स्वास्थ्य विभाग) हार चुके हैं। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में उन लोगों ने केस दायर किया। वहां भी ये लोग हार चुके हैं। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वहां भी डायरेक्टर हेल्थ हार गए। एडवोकेट पूर्णाशीष भुइया ने बताया कि मप्र स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने मिसबिहेव किया और ऑफिस से निकाल दिया।
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