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Bhopal: नाबालिग बेटे को पढ़ाने की जगह मजदूरी कराने वाले पिता पर मामला दर्ज, बेटे ने की थी शिकायत
Fri, 04 Aug 2023 11:51 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 04 Aug 2023 11:51 PM IST
सार
तलाक केस के दौरान नाबालिग बेटों की कस्टडी लेने वाले पिता पर केस दर्ज किया गया है। ये केस नाबालिग बेटे को पढ़ाने की जगह मजदूरी कराने के लिए किया गया है। आरोपी पिता ने कोर्ट को बेटों की बेहतर परवरिश करने और पढ़ाई का भरोसा दिलाया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजधानी के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में चलने के बाद दोनों नाबालिग को अपने पास रख लिया। उनकी परवरिश करने और पढ़ाई का भरोसा दिलाकर कोर्ट से पिता ने दोनों नाबालिग बेटों की अभिरक्षा में लिया था, लेकिन दोनों की पढ़ाई छुड़ाकर 17 वर्षीय बड़े बेटे को मजदूरी में लगा दिया। नाबालिग बेटे की शिकायत पर पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।
टीला जमालपुरा पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाला 17 वर्षीय किशोर कक्षा दसवीं का छात्र है। उसने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता के बीच शुजालपुर में कोर्ट केस चल रहा था। इस दौरान मां ने पिता से भरण-पोषण मांगा था, लेकिन पिता ने मां को भरण पोषण देने के बजाए उसको व उसके छोटे भाई को अपने पास रखने के लिए सहमति दी थी। इस पर कोर्ट ने दोनों भाइयों को पिता के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद पिता ने बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़वा कर उससे मजदूरी कराना शुरू कर दिया था। वहीं, छोटे बेटे के साथ आए दिन मारपीट करता था। इस बात से तंग आकर नाबालिग ने थाने पहुंच कर पिता के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 75 किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज किया है।
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टीला जमालपुरा पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाला 17 वर्षीय किशोर कक्षा दसवीं का छात्र है। उसने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता के बीच शुजालपुर में कोर्ट केस चल रहा था। इस दौरान मां ने पिता से भरण-पोषण मांगा था, लेकिन पिता ने मां को भरण पोषण देने के बजाए उसको व उसके छोटे भाई को अपने पास रखने के लिए सहमति दी थी। इस पर कोर्ट ने दोनों भाइयों को पिता के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद पिता ने बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़वा कर उससे मजदूरी कराना शुरू कर दिया था। वहीं, छोटे बेटे के साथ आए दिन मारपीट करता था। इस बात से तंग आकर नाबालिग ने थाने पहुंच कर पिता के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 75 किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज किया है।
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