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UP: विवाह के साल भर के भीतर भी कर सकते हैं तलाक का केस, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटा

Fri, 30 May 2025 11:18 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 30 May 2025 11:18 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि असाधारण मुश्किलों में पति या पत्नी विवाह के एक साल के अंदर भी तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं।

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You can file a divorce case even within a year of marriage.
- फोटो : ANI

विस्तार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि असाधारण मुश्किलों या उत्पीड़न का सामना कर रहे पति या पत्नी विवाह के एक साल के भीतर भी तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। 

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दरअसल, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दंपती विवाह के एक वर्ष के बाद ही तलाक की मांग कर सकता है। इसी आधार पर परिवार न्यायालय ने एक दंपती के आपसी समझौते के आधार पर दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी  गई थी।
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न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला अंबेडकरनगर निवासी पति की अपील पर दिया। इस मामले में दंपती का विवाह 3 सितम्बर 2024 को हुआ था।

संबंध बिगड़ने के कारण दोनों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का मुकदमा अंबेडकरनगर के परिवार न्यायालय में दाखिल किया। विवाह के एक वर्ष के भीतर मुकदमा दाखिल होने के आधार पर परिवार न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था।

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