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भावी मैनेजर्स ने जानीं साइबर लॉ की बारीकियां
टीम डिजिटल/लखनऊ
Updated Sat, 21 Dec 2013 11:45 AM IST
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साइबर लॉ का मतलब है सूचना से संबंधित कानून।
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साइबर जगत को आमतौर पर लोग कम्प्यूटर संसूचना नेटवर्क एवं इंटरनेट से बनी एक काल्पनिक और सूचना आधारित दुनिया समझते हैं।
लेकिन यह एक विस्तृत क्षेत्र है जो कम्प्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोरेज उपकरण जैसे सीडी, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, एटीएम, आदि तक फैला है।
यह बातें हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजयंत वर्मा ने शुक्रवार को श्रीरामस्वरूप मेमोरियल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज के प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में कहीं।
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इस अवसर पर संस्थान के सहायक निदेशक एमबी जौहरी ने कहा कि जिस अपराध में कम्प्यूटर को हथियार या निशाने के रूप में प्रयोग किया जाए, वह साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है।
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कार्यक्रम के संयोजक डॉ. क्षितिज बनर्जी ने कहा कि आज लोगों में साइबर लॉ के प्रति जागरूकता बढ़ाना अनिवार्य हो चुका है।
कार्यशाला में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने कई सवाल पूछे। इस अवसर पर संस्थान केनिदेशक प्रो. आरके जायसवाल सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।