फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Workers in showrooms and shops have been granted right to rest in up Labour Department has issued order

UP News: शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मियों को मिला आराम का हक, श्रम विभाग ने जारी किया आदेश

Sun, 16 Nov 2025 08:20 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sun, 16 Nov 2025 08:20 AM IST
सार

श्रम विभाग ने शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मियों को आराम का हक दिया है। इसके लिए श्रम विभाग ने नियमावली में संशोधन किया है। अब आधे घंटे में 2-5 मिनट तक आराम अनिवार्य कर दिया गया है। इससे शोरूम व मॉल में काम करने वाले कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। 

विज्ञापन
Workers in showrooms and shops have been granted right to rest in up Labour Department has issued order
शॉपिंग मॉल में खड़े होकर ग्राहक को बात समझाता कर्मी। (सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार

यूपी में श्रम विभाग ने शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी आराम का हक दिया है। रिटेल और बिक्री स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बैठने पर अघोषित प्रतिबंध है। घंटों खड़े रहने से इन कर्मचारियों के पैरों और टखनों में सूजन, पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसी समस्याएं आम हैं। 

विज्ञापन


श्रम विभाग ने इस ज्यादती पर अंकुश लगाते हुए कर्मचारियों को आधे घंटे में दो से पांच मिनट आराम अनिवार्य किया है। बाजारों व मॉल में खुदरा एवं बिक्री स्टोर (रिटेल और सेल्स स्टोर्स) ऐसे हैं जहां कर्मचारी लंबे समय तक खड़े रहते हैं। हजारों करोड़ रुपये टर्नओवर वाली इन कंपनियों के बड़े-बड़े शोरूम में कर्मचारियों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। 

विज्ञापन

नियमावली में किया गया संशोधन

मॉल में काम करने वाले सफाई और अन्य कर्मचारियों के लिए भी बैठना किसी अपराध से कम नही है। लंबे समय तक खड़े रहने से कर्मचारियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, रक्त संचार जैसी कई समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। इसका संज्ञान लेते हुए श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली 1962 की धारा 28 (क) में संशोधन किया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन


इसके तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों से बैठने की सुविधा (जैसे कुर्सी, स्टूल या बेंच) उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है, ताकि कर्मचारी समय-समय पर आराम कर सकें। उन्हें आधे घंटे में 2-5 मिनट के लिए आराम अनिवार्य किया गया है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऐसे कानूनी प्रावधान हैं। अब यूपी भी इस तरह के प्रगतिशील कदम उठाने में शामिल हो गया है।

महिलाओं की रात्रिकालीन पाली के समय में संशोधन का आदेश जारी

श्रम विभाग ने महिलाओं की रात्रिकालीन पाली के समय में संशोधन का आदेश भी जारी कर दिया है। पहले रात की पाली शाम 9 से सुबह 6 बजे तक थी। अब इसे संशोधित कर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे कर दिया गया है। इसके अलावा अब हर कर्मकार को नियुक्तिपत्र देने की व्यवस्था की गई है जो पहले नहीं थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed