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Lucknow News: गैरइरादतन हत्या में महिला को 10 वर्ष की सजा

Wed, 11 Oct 2023 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 11 Oct 2023 12:58 AM IST
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woman punished
रायबरेली। सरेनी क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व हुई गैरइरादतन हत्या की आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मंगलवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सरेनी क्षेत्र के हरिकिशुन खेड़ा मजरे कटिकहा निवासी शोभा देवी ने सरेनी थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पांच अगस्त 2011 की करीब चार बजे शोभा के पति प्रेमशंकर शुक्ला जानवर चरा रहे थे। खेत के पानी को लेकर भतीजे निर्मल से विवाद हो गया। इसी दौरान निर्मल शुक्ला, विकास शुक्ला व जयंती ने प्रेमशंकर पर हमला कर दिया।
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इस घटना में घायल प्रेमशंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद जयंती देवी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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