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Lucknow News: हत्या के मामले में महिला को उम्रकैद

Tue, 04 Nov 2025 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 04 Nov 2025 02:23 AM IST
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Woman gets life imprisonment in murder case
लखनऊ। सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए माधुरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। माधुरी ने
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जबरदस्ती मकान खाली करने से इन्कार करने पर मिट्टी का तेल डालकर महिला की हत्या कर दी थी। माधुरी को कोर्ट ने 25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।

एडीजीसी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट नौ मई 2018 को मृतका कंचन के पति संत कुमार ने गोसाईंगंज थाने में कराई थी। इसके मुताबिक संत कुमार ने बेटी कंचन की शादी देवसिंहखेड़ा गोसाईंगंज निवासी सुधीर से वर्ष 2004 में की थी। सुधीर शराबी है, जिसका फायदा उठाते हुए राजेश व महेश ने अपनी पत्नी के सहयोग से बेटी से छिपाकर घर की रजिस्ट्री किसी अन्य को करवा दी। कंचन पर मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। इन्कार करने पर महेश ने अपनी पत्नी माधुरी, सुधीर और राजेश यादव के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर कंचन को आग लगा दी। इलाज के दौरान कंचन की मौत हो गई थी। इस मामले में राजेश यादव व सुधीर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। वहीं, माधुरी के पति महेश कुमार की मौत हो गई थी।
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