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बिना मास्क के बाइक, कार व बसों में नहीं कर सकेंगे यात्रा, इन नियमों का भी रखना होगा ध्यान

Tue, 02 Jun 2020 12:25 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Tue, 02 Jun 2020 12:25 PM IST
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driving of bike and car will not be allowed without mask.
नए नियम -कायदों के संबंध में जानकारी देते जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश - फोटो : अमर उजाला
बिना मास्क के लोग बाइक, चार पहिया व बसों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं, पंजीकृत एवं मान्य परमिट वाली प्राइवेट स्टेट एवं सिटी बसें तय स्थानों से ही सवारी लेंगी व उतारेंगी। इस दौरान सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। यात्रियों को फेस मास्क, फेस कवर पहनाना होगा और सैनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना होगा। टैक्सी, तिपहिया वाहन, आटो, ई-रिक्शा भी तय सीट क्षमता अनुसार चलेंगे।
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डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि वाहन सुबह पांच से रात नौ बजे तक ही चलेंगे। सभी बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। दुकान खोलने की लेफ्ट-राइट व्यवस्था चलती रहेगी और कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन मेें मेडिकल स्टोर, दूध, फल, सब्जी, खाद्य सामग्री की दुकानें तथा रसोई गैस एजेंसी ही खुलेंगी।
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बताया कि पंजीकृत बारातघर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना होगा। इसमें 30 से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी, बारातघर पर शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध है। शादी की अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी भूअ द्वितीय के कार्यालय पुराना एलडीए भवन, लालबाग को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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कंटेनमेंट जोन पूरी तरह बंद

डीएम ने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सैलून खुल सकेंगे, लेकिन सिर्फ हेयर कटिंग की अनुमति होगी। सभी व्यापारियों व जनसामान्य को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड एप डाउनलोड करना होगा।

डीएम ने बताया कि कंटेनमेन्ट जोन में समस्त गतिविधियां बंद रहेंगी। स्वास्थ्य, पुलिस, स्वच्छता, डोर स्टेप डिलीवरी के कर्मचारी का आवागमन ही रहेगा। बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसमें दवा, दूध, फल, सब्जी, ब्रेड, राशन की दुकान तथा रसोई गैस एजेंसी शामिल रहेगी ।
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