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Lucknow News: निशुल्क मिलेगी कानूनी सहायता

Wed, 05 Mar 2025 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 05 Mar 2025 11:59 PM IST
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Will get free legal aid
श्रावस्ती। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का गठन किया गया है। इसके तहत जेल में बंद व अन्य पात्रों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल दिनेश वर्मा पटेल ने बताया कि जेल में बंद व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। वहीं व्यक्ति जेल में बंद नहीं है और उसकी आय दो लाख वार्षिक से कम है तो वह भी इसके लिए पात्र होगा। साथ ही बच्चे, महिला, अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का लाभ लेने के लिए कैदियों को जेल प्रशासन से आवेदन करना होगा, जबकि जेल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थनापत्र देना होगा।
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दहेज हत्या के आरोपी को मिली जमानत
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लालबोझा दर्वेश गांव निवासी हीरालाल दहेज हत्या के आरोप में बहराइच जेल में बंद था। पीड़ित ने कानूनी सहायता के लिए जेल प्रशासन से गुहार लगाई थी। इस पर हीरालाल को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की ओर से विधिक सहायता दी गई। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पैरवी के आधार पर सोमवार को उसकी जमानत याचिका को मंजूरी मिली।
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