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विवेक तिवारी हत्याकांड : हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सह अभियुक्त सिपाही की जमानत मंजूर की
Wed, 17 Apr 2019 12:51 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Wed, 17 Apr 2019 12:51 AM IST
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विवेक तिवारी हत्याकांड
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एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सह अभियुक्त सिपाही संदीप कुमार की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में जमानत हासिल करने के लिए सह आरोपी सिपाही संदीप कुमार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर दी।
आरोपी के अधिवक्ता अतुल वर्मा के अनुसार, जमानत अर्जी का सरकारी वकील व विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना के वकील की ओर से विरोध किया गया।
पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में संदीप कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने का उपयुक्त आधार माना। आरोपी के वकील ने कहा कि संदीप के खिलाफ हत्या का आरोप बाद में लगाया गया जो उचित नहीं था।
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आरोपी ने पहले सत्र अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जहां से इसके नामंजूर होने का बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई।
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इस मामले में जमानत हासिल करने के लिए सह आरोपी सिपाही संदीप कुमार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर दी।
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आरोपी के अधिवक्ता अतुल वर्मा के अनुसार, जमानत अर्जी का सरकारी वकील व विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना के वकील की ओर से विरोध किया गया।
पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में संदीप कुमार को जमानत पर रिहा किए जाने का उपयुक्त आधार माना। आरोपी के वकील ने कहा कि संदीप के खिलाफ हत्या का आरोप बाद में लगाया गया जो उचित नहीं था।
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आरोपी ने पहले सत्र अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जहां से इसके नामंजूर होने का बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई।