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यूपी: 18 जनवरी को प्रदेश में मिशन मोड में पढ़ी जाएगी मतदाता सूची, केंद्र पर रहेंगे बूथ एजेंट प्रधान-बीएलओ
Tue, 13 Jan 2026 08:15 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Tue, 13 Jan 2026 08:15 PM IST
सार
यूपी में 18 जनवरी को प्रदेश के सभी बूथों पर मतदाता सूची पढ़ी जाएगी। इस मौके पर मतदाता केंद्र पर बीएलओ, प्रधान और पार्षदों का रहना जरूरी है
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केंद्रों पर पढ़ी जाएगी मतदाता सूची।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि 18 जनवरी 2026 को प्रदेश के सभी बूथों पर मिशन मोड में आलेख्य मतदाता सूची को पढ़कर मतदाताओं को सुनाया जाए। इस दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, पार्षद या ग्राम प्रधान के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाएं। मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और बीएलओ के पास फॉर्म-6, 7 और 8 की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 ऑफलाइन भरते समय मतदाता का नाम और पता हिंदी व अंग्रेजी दोनों में मतदाता के सामने भरवाया जाए, ताकि वर्तनी की त्रुटि न हो। ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन के दौरान भी बीएलओ को मतदाता से हिंदी में नाम की पुष्टि करानी होगी।
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‘बुक ए कॉल विथ बीएलओ’ सुविधा के तहत 48 घंटे से अधिक लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आठ विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी भी स्थिति में कोई प्रकरण 48 घंटे से ज्यादा लंबित न रहे।
उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिए आने वाली मतदाताओं की शिकायतों और जिज्ञासाओं का समयबद्ध और तथ्यपरक जवाब देने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति खत्म होगी।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, पार्षद या ग्राम प्रधान के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाएं। मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और बीएलओ के पास फॉर्म-6, 7 और 8 की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 ऑफलाइन भरते समय मतदाता का नाम और पता हिंदी व अंग्रेजी दोनों में मतदाता के सामने भरवाया जाए, ताकि वर्तनी की त्रुटि न हो। ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन के दौरान भी बीएलओ को मतदाता से हिंदी में नाम की पुष्टि करानी होगी।
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‘बुक ए कॉल विथ बीएलओ’ सुविधा के तहत 48 घंटे से अधिक लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आठ विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी भी स्थिति में कोई प्रकरण 48 घंटे से ज्यादा लंबित न रहे।
उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सोशल मीडिया के जरिए आने वाली मतदाताओं की शिकायतों और जिज्ञासाओं का समयबद्ध और तथ्यपरक जवाब देने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति खत्म होगी।