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UP Assembly: आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा विशेष सत्र, लगातार 24 घंटे चलेगी चर्चा, सपा ने बनाया खास प्लान

Wed, 13 Aug 2025 10:13 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 13 Aug 2025 10:13 AM IST
सार

बुधवार से चौबीस घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार शाम 6 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है।

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UP: There will be continuous discussion in the assembly tomorrow for 24 hours, ministers have been assigned du
यूपी विधानसभा। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार दोपहर 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 11 बजे तक विशेष चर्चा होगी। इसे यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। बुधवार से चौबीस घंटे चलने वाले सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। बुधवार शाम 6 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक सदन में रहने के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर जारी किया गया है। सबसे ज्यादा 8 मंत्री तड़के तीन बजे से सुबह छह बजे के बीच रहेंगे।

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सदन में हर समय मंत्रियों की अनिवार्य मौजूदगी का रोस्टर बुधवार शाम 6 बजे से लागू होगा। इससे पहले सदन में 28 के अतिरिक्त अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। शाम 6 से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक का समय छह शिफ्ट में बांटा गया है। सिर्फ एक शिफ्ट दो घंटे की होगी। शेष शिफ्ट 3-3 घंटे की रहेंगी।
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विधान परिषद और विधानसभा में 13 अगस्त को प्रातः 11 बजे से विजन डॉक्युमेंट-2047 पर चर्चा प्रारंभ होगी। इसकी थीम है-विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047। विधानसभा में चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले अपनी बात रखेंगे।

2047 में यूपी को लेकर सदस्यों का क्या दृष्टिकोण है। तब तक क्या-क्या काम होने चाहिए और यूपी की कैसी तस्वीर तब तक वे देखना चाहते हैं। सभी सदस्य इस मुद्दे पर अपना मत रख सकेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए मंत्रियों के लिए भी समय का स्लॉट तय कर दिया गया है।

सपा सदस्य याद दिलाएंगे भाजपा को उसके वादे

विजन डॉक्युमेंट पर चर्चा को लेकर सपा ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। सपा सदस्यों का कहना है कि वे सदन में मौजूद रहकर भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे। सपा के विधायक आरके वर्मा ने कहा कि हम भाजपा का विजन डाक्युमेंट बहुत पहले देख चुके हैं। उन्होंने सवाल दागे कि क्या काला धन वापस आया। हर खाते में 15 लाख पहुंचे। दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला। नोटबंदी के क्या फायदे हुए और किसानों की आय दोगुना करने के वादे का क्या हश्र हुआ। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह चर्चा अनावश्यक है। अपनी रणनीति हम बुधवार को 10 बजे बैठक करके तय करेंगे।

विधानसभा में पारित हुए छह विधेयक

विधानसभा में मंगलवार को छह विधेयक पारित हो गए। इनमें उप्र. माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, उप्र. निरसन विधेयक 2025, उप्र. निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025। इसके अलावा उप्र. निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025, उप्र. मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक और उप्र. लोक अभिलेख विधेयक 2025 शामिल हैं।

बता दें कि माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक के तहत धारा 129 के तहत अर्थदंड के प्रकरणों में प्रथम एवं अधिकरण के समक्ष अपील किए जाने से पहले जमा की जाने वाली धनराशि की सीमा अर्थदंड का 25 प्रतिशत से घटाते हुए 10 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अन्य धाराओं में आरोपित अर्थदंड के तहत अपील करने के प्रावधान को भी शामिल किया है। इनपुट सेवा वितरक के रूप में पंजीकृत करदाताओं को सुविधा देते हुए आयातित माल पर दिए गए कर से बने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के वितरण की सुविधा दी गई है। 

वहीं उप्र निरसन विधेयक में रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित दो विधेयक समेत 35 विधेयकों को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही 72 वर्ष पुराने विश्वविद्यालयों के पुराने कानून भी समाप्त कर दिए गए हैं। अयोध्या में नया निजी विश्वविद्यालय महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय से जुड़े उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है। इसी तरह गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय से जुड़े उप्र निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) को मंजूरी दी गई है। 

वहीं उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक भी पारित हो गया। इसके तहत प्रदेश में सभी वाहनों पर एकमुश्त कर जमा करने की व्यवस्था लागू होगी। इससे वाहन मालिकों को बार- बार कर जमा नहीं करना पड़ेगा। परिवहन विभाग को कर जमा करने के लिए वाहनों की जांच नहीं करनी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 में गैर-परिवहन एवं परिवहन दोनों प्रकार के वाहनों पर कर वसूला जाता है। इसमें एकमुश्त के साथ ही मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक कर लगाने की व्यवस्था है।
 
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