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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Unlock in UP: The Market Will Return To Business From Today, Restaurants and Shopping Malls Will Also Be Buzzing

यूपी : आज से लौटेगी बाजार की रौनक, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी होंगे गुलजार 

Mon, 21 Jun 2021 10:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 21 Jun 2021 10:35 AM IST
सार

शासन की नई गाइडलाइन के बाद आज से पचास प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने की छूट मिलने लगेगी। साथ ही शादी विवाह में भी एक समय में पचास लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी।

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Unlock in UP: The Market Will Return To Business From Today, Restaurants and Shopping Malls Will Also Be Buzzing
demo pic - फोटो : amar ujala

विस्तार

कोरोना संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदियां हटने लगी हैं। डेढ़ माह से अधिक समय से बंद चल रहे शॉपिंग माल और रेस्टोरेंट आज से खुल जाएंगे। साथ ही फूड स्ट्रीट की भी रौनक लौट आएगी। 

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शासन की नई गाइडलाइन के बाद आज से पचास प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने की छूट मिलने लगेगी। साथ ही शादी विवाह में भी एक समय में पचास लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों पर भी सीमित की गई संख्या बढ़ा दी गई है। अब एक समय में पचास व्यक्ति धार्मिक स्थलों में पूजा, पाठ, प्रार्थना, नमाज, दुआ कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड 19 संबंधी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसमें मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। सिनेमाल हाल, स्वीमिंग पूल और जिम फिलहाल नहीं खुलेंगे।
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स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगी। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें भीड़ एकत्र होनी हो या किसी प्रकार का जुलूस निकलना हो। गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।
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आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल
सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट व इटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस मार्किंग या डू नॉट सिट मॉर्किंग की जाएगी।


मॉल्स की दुकानों व रेस्टोरेंट के लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।

सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा।
स्वीमिंग पूल, जिम नहीं खुलेंगे
नई गाइडलाइन में भी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

500 से अधिक हुए केस तो फिर लगेगा कोरोना कर्फ्यू
अगर किसी भी जिले में कोरोना के सक्रिय मामले 500 से अधिक होते हैं तो कोरोना कर्फ्यू से दी गई छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।

 

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