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यूपी: विलय वाले प्राथमिक स्कूल के शिक्षक कर सकेंगे समायोजन का आवेदन, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Thu, 31 Jul 2025 05:55 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 31 Jul 2025 05:55 AM IST
सार

Teachers in UP: यूपी में प्राथमिक स्कूल के वह शिक्षक समायोजन का आवेदन कर सकेंगे जिनका स्कूल हाल ही में दूसरे स्कूल के साथ विलय कर दिया गया है। 

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UP: Teachers of merged primary schools will be able to apply for adjustment, Education Department issued order
यूपी के प्राइमरी स्कूल। स्कूलों का विलय शुरू। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए चल रही समायोजन व तबादला प्रक्रिया में विलय होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को भी आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए बुधवार को संशोधित आदेश जारी किया गया है।

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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय जो किसी विद्यालय में विलय (पेयरिंग) हुए हैं, में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर दिख रहे शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों (डेफसिट) में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि इस आदेश को लेकर शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति है। उनका कहना है कि विलय वाले विद्यालय के शिक्षक वर्तमान में आधिकारिक रूप से कहां पर तैनात हैं?
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अगर वह विलय किए गए विद्यालय में तैनात हैं तो फिर शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर उनकी गणना सरप्लस व आवश्यकता वाले विद्यालयों के रूप में की गई होगी। क्या उन्हें जिस विद्यालय में उनका विलय हुआ है, वहां के लिए भी आवेदन करना होगा? हालांकि विभाग के अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। जानकारी के अनुसार काफी ऊहापोह व तकनीकी दिक्कत की वजह से इस बार काफी कम आवेदन हो रहे हैं।
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शिक्षक-कर्मचारियों को फाॅर्म 16 उपलब्ध कराने के निर्देश
 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को फार्म 16 नि:शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इसके लिए 75 लाख का बजट भी डीआईओएस को आवंटित किया है। निदेशालय के वित्त नियंत्रक मदन लाल की ओर से इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अभी तक शिक्षकों व कर्मचारियों से फार्म 16 के लिए भी पैसा लिया जाता था।

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