फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Setback to Rahul Gandhi in comment on army, High Court refuses to give relief; relief petition rejected

यूपी: सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार; याचिका खारिज

Thu, 29 May 2025 09:57 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 29 May 2025 09:57 PM IST
सार

Rahul Gandhi: सेना पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है।

विज्ञापन
UP: Setback to Rahul Gandhi in comment on army, High Court refuses to give relief; relief petition rejected
राहुल गांधी, नेता कांग्रेस (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

लखनऊ सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में उन्हें राहत देने से इन्कार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत ने राहुल को तलब (समन) किया गया है। राहुल ने याचिका में इसी तलबी आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया। शाही ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत आदेश सोमवार (2 जून) को जारी किया जाएगा।

विज्ञापन


राहुल के खिलाफ परिवाद में आरोप है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। सैनिकों को लेकर की गई इस टिप्पणी पर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया। जिसपर अदालत ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया। इसके बाद समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed