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यूपी रोडवेज: 32 हजार संविदा ड्राइवर-कंडक्टरों का बढ़ा वेतन लागू, जानिए क्या होंगी भुगतान की नई दरें

Fri, 01 Dec 2023 12:02 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 01 Dec 2023 12:02 AM IST
सार

 नई दर से देय भुगतान एक दिसंबर से लागू होगा। इससे संविदा चालक परिचालकों को 750 रुपये से तीन हजार रुपये तक प्रतिमाह का लाभ होगा।

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UP Roadways: Increased salary of 32 thousand contract drivers-conductors will be implemented from tomorrow
यूपी रोडवेज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

परिवहन निगम के संविदा ड्राइवर व कंडक्टरों को बढ़ा हुआ वेतन पहली दिसम्बर से लागू कर दिया जाएगा। इससे लखनऊ में करीब तीन हजार सहित प्रदेशभर में तैनात 32 हजार कर्मियों को राहत हो जाएगी। वर्तमान में जो पारिश्रमिक में प्रति किमी. मिल रहा है, उसमें 14 पैसे की दर से अधिक भुगतान किया जाएगा। इस सम्बंध में रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी किया है। यह जानकारी रोडवेज के प्रधान प्रबंधक(कार्मिक) अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि रोडवेज में कार्यरत ड्राइवरों-कंडक्टरों का पारिश्रमिक दरों को रिवाइज किया गया है। अभी तक 1.75 रुपये प्रति किमी की दर से भुगतान किया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 1.89 रूपये प्रति किमी. कर दिया गया है। नई दर से देय भुगतान एक दिसंबर से लागू होगा। इससे संविदा चालक परिचालकों को 750 रुपये से तीन हजार रुपये तक प्रतिमाह का लाभ होगा।

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सिखाए जाएंगे रोडवेज बसों में आग से बचाव के तरीके
रोडवेज बसों में आग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दस उपाय तैयार किए गए हैं। जिनके जरिए बसों की गहन पड़ताल के साथ ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेशभर के 115 बस वर्कशॉप व 20 क्षेत्रीय डिपो में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। रोडवेज के जनसम्पर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि यह जांच सेवा प्रबंधक के नेतृत्व में होगी। प्रतिमाह अनुबन्धित बसों को संबंधित डिपो कार्यशाला व क्षेत्रीय कार्यशाला में चेकिंग के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक होंगे। कमियों को दूर कराकर ही बसें रूट पर भेजी जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र अनिवार्य होंगे। तेल की लीकेज न हो, इंजन साफ हो, खुली वायरिंग पर टेप लगा हो, बस में कोई भी साउंड सिस्टम न हो, बैट्री के तार से मोबाईल चार्जर न जुड़ा हो, ज्वलनशील पदार्थ पर रोक आदि।

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