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आवंटियों से धोखाधड़ी पर यूपी रेरा ने की कार्रवाई, 11 बिल्डरों पर जुर्माना

Sat, 20 Mar 2021 06:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 20 Mar 2021 06:19 AM IST
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UP RERA fined 11 builders
यूपी रेरा... - फोटो : अमर उजाला

आवंटियों के साथ धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अनियमितता पर उप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अंसल एपीआई के सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने परियोजना के पॉकेट-4 के सेक्टर-ओ का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।

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वहीं, आदेशों का पालन न करने वाले 11 बिल्डरों पर 1.24 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें भी अंसल एपीआई पर 8.86 लाख का जुर्माना लगा है। ये फैसले शुक्रवार को यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई 59वीं बैठक में लिए गए।
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यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि आवंटियों की शिकायतों को दूर करने और कार्यों में सुधार लाने के लिए रेरा की ओर से पर्याप्त समय देने के बावजूद अंसल एपीआई ने अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया और आवंटियों को परेशान करता रहा। 14 अक्तूबर 2020 को व्यक्तिगत सुनवाई में भी अंसल की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। 
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इसी आधार पर रेरा ने अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी के पॉकेट-4 के सेक्टर-ओ का पंजीकरण निरस्त करने का फैसला किया गया है। फैसले के मुताबिक परियोजना के पंजीकरण वाले पेज खोलने पर प्रतिबंध लगाते हुए संबंधित बैंक अकाउंट को भी बंद करा दिया गया है। परियोजना को पूरा कराने के लिए रेरा के सदस्य भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है।


उन्होंने बताया कि जिन बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है उन्हें एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में जुर्माना जमा न करने पर सभी 11 बिल्डरों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।

इन आरोपों में अंसल पर हुई कार्रवाई

  • परियोजना में प्लॉट व फ्लैट के विक्रय में अनियमितता।
  • परियोजना का मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही आवंटियों से कपटपूर्ण तरीके से धन वसूली।
  • आवंटियों की ओर से जमा 16.03 करोड़ रुपये का गलत तरीके से डायवर्जन।
  • बीते 9 वर्षो में परियोजना का एक भी काम न कराना।
  • परियोजना का क्यूपीआर सहित अन्य जानकारी रेरा की वेबसाइट पर न देना।


इन 11 बिल्डरों पर लगा जुर्माना
     बिल्डर                           जुर्माना (लाख में)

  • मेसर्स सुपरटेक इंडिया प्रा.लि.    32.10
  • मेसर्स महागुन इंडिया प्रा.लि.    6.91
  • मेसर्स निवास प्रमोटर्स प्रा.लि.    6.45
  • मेसर्स सारे सामग रियालटी प्रा.लि.    11.58
  • मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डवलपर्स प्रा.लि    5.87
  • मेसर्स अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.    8.86
  • मेसर्स टीजीबी रियालटी लि    13.35
  • मेसर्स आईवीआर प्राइम डेवलपर्स प्रा.लि    9.92
  • मेसर्स ला-रेजिडेंसिया डेवलपर्स प्रा.लि    5.38
  • मेसर्स लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि    19.57
  • मेसर्स लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्रा.लि.    4.11
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