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यूपी : 24 घंटे के भीतर कोरोना से मौत का पंजीकरण कराना अनिवार्य, सरकार ने दिया निर्देश
Tue, 27 Apr 2021 10:03 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 27 Apr 2021 10:03 PM IST
सार
प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान होने वाली मौतों का पंजीकरण 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य कर दिया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, जिससे यह पता चल सके कि इसकी वजह क्या रही है।
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बैकुंठधाम में जलतीं लाशें।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान होने वाली मौतों का पंजीकरण 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, जिससे यह पता चल सके कि इसकी वजह क्या रही है। इसके लिए जवाबदेह कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी।
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केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए एकीकृत पोर्टल बनाया है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस पोर्टल पर पंजीकरण होने से पता लगाने में आसानी होगी कि कितनी मौतें हुई हैं और कितनी जनसंख्या बढ़ी है।
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कोरोना काल में कई कारणों से मौतें हो रही हैं। इसीलिए यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र मौत के कारणों का स्पष्ट उल्लेख हो। शहरी क्षेत्रों में निकायों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जोनवार व्यवस्था लागू की गई है। निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्र भी जोनवार ही बनाए जाएंगे। इससे मामले लंबित नहीं रहेंगे। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान मृत्यु पंजीकरण में देरी हुई थी। इसके चलते विशेष अभियान चलाकर इसका पंजीकरण कराया गया था।
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