{"_id":"6aabf5228e3bc31894095545","slug":"up-project-director-of-the-rural-development-agency-in-sultanpur-suspended-action-taken-on-deputy-cm-s-order-2026-09-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: सुल्तानपुर में ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक निलंबित, डिप्टी सीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: सुल्तानपुर में ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक निलंबित, डिप्टी सीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
Thu, 17 Sep 2026 07:41 PM IST
Akash Dwivedi
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:41 PM IST
सार
सुल्तानपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अधीनस्थों से आपत्तिजनक आचरण, अनुशासनहीनता और सरकारी निर्देशों की अवहेलना समेत कई आरोप हैं। प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने के बाद अनुशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है और मामले की विस्तृत जांच भी होगी।
विज्ञापन
निलंबित
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
सुल्तानपुर के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान वह ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
विज्ञापन
शासन के मुताबिक अशोक कुमार सिंह पर अधीनस्थ कर्मियों के साथ आपत्तिजनक आचरण, शासन की छवि धूमिल करने, अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, शासकीय पद की गरिमा के विपरीत आचरण, अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप है। जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
उनका यह कृत्य उप्र सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। प्रकरण की वृहद जांच के लिए उनके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। जल्द उन्हें आरोप पत्र भी थमाने की तैयारी है।
विज्ञापन