फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Prohibition on taking tax in villages included in civic area, Urban Development Department issued mandate

यूपी : निकाय क्षेत्र में शामिल हुए गांवों में टैक्स लेने पर रोक, नगर विकास विभाग ने जारी किया शासनादेश

Fri, 20 Aug 2021 02:27 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 20 Aug 2021 02:27 PM IST
सार

सरकार ने नगर निकाय की सीमा शामिल किए गांवों में गृहकर की वसूली पर रोक लगा दी है। इन गांवों में तब तक टैक्स नहीं लिए जाएंगे, जबतक गांवों का विकास शहरी तर्ज पर नहीं हो जाएगा।

विज्ञापन
UP: Prohibition on taking tax in villages included in civic area, Urban Development Department issued mandate
house tax

विस्तार

सरकार ने नगर निकाय की सीमा शामिल किए गांवों में गृहकर की वसूली पर रोक लगा दी है। इन गांवों में तब तक टैक्स नहीं लिए जाएंगे, जबतक गांवों का विकास शहरी तर्ज पर नहीं हो जाएगा। यानि नए शहरी क्षेत्रों में हाउस टैक्स वसूली पर रोक लगाने के साथ पूर्व में दी गई नोटिस को भी वापस लिया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा.रजनीश दुबे ने बृहस्ततिवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

विज्ञापन


शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए नगर निगम व पालिका परिषद का सीमा विस्तार करते हुए नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार पांच साल या फिर निकाय सीमा में शामिल क्षेत्रों में सड़कए पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा दिए जाने तक हाउस टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी।
विज्ञापन


शासन की जानकारी में आया है कि कुछ निकाय नए शहरी क्षेत्रों में परिसंपत्तियों पर टैक्स लगाकर भवन स्वामियों को बिना तीनों सुविधाएं दिए नोटिस भेज रहे हैं। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के यह विपरीत है। इसलिए अधिनियमों में दी गई व्यवस्था के आधार पर नए शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं देने तक या फिर पांच साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में जिन निकायों में नोटिस भवन स्वामियों को भेजा है उसे वापस लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed