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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Pensioners' wait for dearness relief revision is over, rates fixed from January 2018 onwards

यूपी : पेंशनरों का 2018 से महंगाई राहत पुनरीक्षण का इंतजार खत्म, जनवरी 2018 से बढ़ी दरें तय 

Fri, 01 Oct 2021 08:15 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 01 Oct 2021 08:15 AM IST
सार

प्रदेश में वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के अंतर्गत पेंशन व पारिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। पेंशनर जुलाई-2018 से महंगाई राहत पुनरीक्षित किए जाने का इंतजार कर रहे थे।

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UP: Pensioners' wait for dearness relief revision is over, rates fixed from January 2018 onwards
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश में वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के अंतर्गत पेंशन व पारिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। पेंशनर जुलाई-2018 से महंगाई राहत पुनरीक्षित किए जाने का इंतजार कर रहे थे।

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प्रदेश में कुछ पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के अंतर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों के अंतर्गत न तो हुआ है, और न ही होना है। इनके लिए महंगाई राहत में वृद्धि संबंधी आदेश अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। इन्हें एक जुलाई 2018 से बढ़ाई जा रही दरों पर महंगाई राहत का भुगतान किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 प्रतिशत बनी रहेगी। वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के अंतर्गत स्वीकृत अनंतिम पेंशन पर भी बढ़ी महंगाई राहत की दरें स्वीकृत की जाएंगी।
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यह आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जो सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन पा रहे हैं। दूसरी ओर यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
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महंगाई राहत की मासिक दर     लागू होने की तिथि

148 प्रतिशत                    1 जुलाई 2018 से
154 प्रतिशत                    1 जनवरी 2019 से
164 प्रतिशत                     1 जुलाई 2019 से
189 प्रतिशत                     1 जनवरी 2021

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