यूपी : रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट का आदेश जारी, फिलहाल छह माह के लिए ही मिलेगी सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sun, 19 Jun 2022 10:14 AM IST
सार
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगर प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000 रुपये कर दी गई है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
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