फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Order issued for exemption of stamp duty on transfer of property between blood relatives, exemption will be available for six months at present

यूपी : रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट का आदेश जारी, फिलहाल छह माह के लिए ही मिलेगी सुविधा

Sun, 19 Jun 2022 10:14 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sun, 19 Jun 2022 10:14 AM IST
सार

स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगर प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000 रुपये कर दी गई है।

विज्ञापन
UP: Order issued for exemption of stamp duty on transfer of property between blood relatives, exemption will be available for six months at present
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

शासन ने रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगर प्रदेश का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने रक्त संबंधियों के नाम करना चाहे तो उसे इसके लिए अब स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000 रुपये कर दी गई है। इस व्यवस्था को छह माह के लिए लागू किया गया है।

विज्ञापन


अधिसूचना के अनुसार स्टांप ड्यूटी की अधिक तम सीमा पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू (पुत्र की पत्नी), दामाद (पुत्री का पति), सगे भाई, सगी बहन, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री के नाम हस्तांतरित की जाने वाली अचल संपत्ति के लिए लागू होगी। अब तक अर्जित संपत्ति को परिजनों को दान करने पर संपत्ति को बेचने पर लगने वाले शुल्क के बराबर राशि जमा करनी पड़ती थी। 14 जून को कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed