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UP: अब शिकायत करने वाले के नाम और एपिक नंबर की पहले होगी जांच, फॉर्म-7 पर चुनाव आयोग ने दिए निर्देश
Sun, 01 Feb 2026 10:37 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 01 Feb 2026 10:37 PM IST
सार
नाम कटवाने के लिए आने वाले फॉर्म-7 पर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। फॉर्म जमा करने वाले की डिटेल अगर गलत होगी तो उसके फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा करने वालों के नाम और एपिक नंबर की अब पहले जांच होगी। ये दोनों बातें सही पाए जाने पर ही उस फॉर्म-7 पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने रविवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग की फॉर्म-7 पर स्पष्ट गाइडलाइन हैं। सभी ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को इन निर्देशों का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाता है। इसमें नियम है कि फॉर्म-7 भरकर जमा करने वाला व्यक्ति उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। उसने अपना नाम और 10 डिजिट का एपिक नंबर भी दिया हो। ईआरओ फॉर्म-7 की जांच के दौरान यह देखेंगे कि मतदाता का नाम और एपिक नंबर नियमानुसार सही हैं कि नहीं। गलत पाए जाने पर उसके फॉर्म पर विचार नहीं होगा।