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UP News : एमआरपी से ज्यादा वसूलने वाले शराब दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई, पहली बार 75 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 06 Jun 2023 07:48 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 06 Jun 2023 07:48 PM IST
सार

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स पर लाइसेंसधारकों को स्पष्ट एवं पठनीय रेट लिस्ट लगाये के निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।

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UP News: Strict action will be taken against liquor shopkeepers who charge more than MRP, for the first time a
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप्स पर लाइसेंसधारकों को स्पष्ट एवं पठनीय रेट लिस्ट लगाये के निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।

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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यदि कोई विक्रेता एमआरपी से अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा, तो पहली बार 75 हजार रुपये जुर्माना करने के साथ विक्रेता को नौकरी से निकलवाते हुए तथा उसका नाम ब्लैक लिस्ट कर पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा ताकि वह प्रदेश में किसी भी अन्य आबकारी दुकान पर कार्य न कर सके। 
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वहीं, दूसरी बार में 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसी तरह की कार्रवाई होगी। तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करते हुए लाइसेंसधारक एवं विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक पर मदिरा बिक्री की प्राप्त शिकायतों के आधार पर संदिग्ध दुकानों का भी चिन्हीकरण करा लिया गया है। शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी आदि को आदेश दिया गया है।

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