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UP News : निकायों की नौकरी में भी दिव्यांगों को मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण, शासनादेश जारी
Fri, 22 Dec 2023 12:07 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:07 AM IST
सार
बता दें कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने सरकारी सेवाओं के पदों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में वर्ष 2021 में ही नीति तैयार की थी। इस नीति को सभी विभागों को यह आदेश भेजा गया था।
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सरकारी नौकरी sarkari naukari
- फोटो : Amar Ujala Graphics
विस्तार
प्रदेश के नगर निकायों की नौकरी में भी अब दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। निकायों में केंदीयत सेवा के समूह क, ख, ग और घ के पदों में यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) तौर पर दिए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है।
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बता दें कि दिव्यांगजन कल्याण विभाग ने सरकारी सेवाओं के पदों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में वर्ष 2021 में ही नीति तैयार की थी। इस नीति को सभी विभागों को यह आदेश भेजा गया था। सभी विभागों से दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने से संबंधित इस नीति को अंगीकार करने को कहा गया था। करीब दो साल तक नगर विकास विभाग ने इस नीति को अपने यहां लागू नहीं किया गया था।
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इस संबंध में उच्च स्तर से नाराजगी जताए जाने के बाद अब नगर विकास विभाग ने दिव्यांगजन कल्याण विभाग के शासनादेश को अंगीकृत कर लिया है। विभाग की तरफ से जारी आदेश में सभी नगर निकायों को केंद्रीयत सेवा के सभी पदों की भर्ती में दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था को कड़ाई और पारदर्शिता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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