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यूपी: राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में नया मोड़, वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज

Thu, 03 Sep 2026 03:25 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 03 Sep 2026 03:25 PM IST
सार

मामले में अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और जमानत ली थी। बाद में शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

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UP: New twist in defamation case against Rahul Gandhi; plea for voice sample matching rejected.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : ANI

विस्तार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में नया मोड़ आ गया है। वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्र ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है।

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मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को सुलतानपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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मामले में 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और जमानत ली थी। बाद में शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी।
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ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ विजय मिश्र की ओर से सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।


विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि एक सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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