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यूपी: मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल, विधानसभा सचिवालय से आदेश जारी
Mon, 08 Sep 2025 10:39 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Mon, 08 Sep 2025 10:39 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है।
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अब्बास अंसारी।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक रहे अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने उनकी सदस्यता बहाली का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को स्थानीय अदालत ने बीती 31 मई को हेट स्पीच के मुकदमे में दो वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
वहीं अब्बास ने स्थानीय अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा बीती 20 अगस्त को दिए गए आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि इससे अब्बास की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमों की सुनवाई जारी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी राहत
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था।
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वहीं अब्बास ने स्थानीय अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा बीती 20 अगस्त को दिए गए आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि इससे अब्बास की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमों की सुनवाई जारी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी राहत
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था।
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