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यूपी: प्रदेश में अवैध पार्किंग पर लगेगा प्रतिबंध, प्रमुख स्थलों पर अधिक शुल्क वसूलने की तैयारी; कल लगेगी मुहर

Mon, 05 May 2025 09:06 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 05 May 2025 09:06 PM IST
सार

Illegal parking in UP:  प्रदेश में अवैध पार्किंग के धंधे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नियमावली तैयार कर ली गई है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। 

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UP: Illegal parking will be banned in the state, preparations to charge more fees at major places; Cabinet wi
कैबिनेट की एजेंडा मीटिंग में लगी मुहर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 प्रदेश में अवैध पार्किंग के धंधे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की नियमावली तैयार कर ली गई है। नियमावली में प्राइम टाइम जैसे सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक अधिक शुल्क वसूलने की भी व्यवस्था की जा रही है। नई नियमावली में शहर के प्रमुख स्थलों पर भी अधिक पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इस नियमावली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी । इसके अलावा कैबिनेट में आठ अन्य प्रस्तावों को विचार के लिए रखा जाएगा।

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बता दें कि नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली-2025 को तैयार करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया था। इसके आधार पर स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर, पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था, एएनपीआर कैमरा, सिस्टम, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस, फास्टैग से भुगतान आदि की व्यवस्था होगी। सचिवालय सेवा के आठ विशेष सचिव के पद भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है। कैबिनेट में इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
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ऊर्जा विभाग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर 1600 मेगावाट तापीय पावर परियोजना से 1500 मेगावाट ऊर्जा क्रय करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग उप्र वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए पेश होगा। कार्मिक विभाग द्वारा उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखे जाएंगे।

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