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UP: सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले हिजबुल आतंकी को उम्र कैद, एनआईए कोर्ट का फैसला

Tue, 10 Dec 2024 06:07 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 10 Dec 2024 06:07 PM IST
सार

एनआईए कोर्ट ने सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को यह निर्णय सुनाया।
 

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UP: Hizbul terrorist who planned attack on Siddhivinayak temple gets life imprisonment
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है।
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आतंकी कमरुज्जमा और उसके साथियों ने देश के हिंदू मंदिरों पर हमले की योजना बनाई थी जिसमें उसके पांच साथियों को लखनऊ एटीएस ने जांच में दोषी पाया था। बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। हमले की साजिश में ओसामा बिन जावेद भी शामिल था जिसे सितंबर 2019 में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के ये सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के रहने वाले थे।
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मंगलवार को एनआईए कोर्ट ने आतंकी कमरुज्जमा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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