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UP: सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले हिजबुल आतंकी को उम्र कैद, एनआईए कोर्ट का फैसला
Tue, 10 Dec 2024 06:07 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 10 Dec 2024 06:07 PM IST
सार
एनआईए कोर्ट ने सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को यह निर्णय सुनाया।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कानपुर में सिद्धिविनायक मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है।
आतंकी कमरुज्जमा और उसके साथियों ने देश के हिंदू मंदिरों पर हमले की योजना बनाई थी जिसमें उसके पांच साथियों को लखनऊ एटीएस ने जांच में दोषी पाया था। बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। हमले की साजिश में ओसामा बिन जावेद भी शामिल था जिसे सितंबर 2019 में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के ये सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के रहने वाले थे।
मंगलवार को एनआईए कोर्ट ने आतंकी कमरुज्जमा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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आतंकी कमरुज्जमा और उसके साथियों ने देश के हिंदू मंदिरों पर हमले की योजना बनाई थी जिसमें उसके पांच साथियों को लखनऊ एटीएस ने जांच में दोषी पाया था। बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। हमले की साजिश में ओसामा बिन जावेद भी शामिल था जिसे सितंबर 2019 में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के ये सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के रहने वाले थे।
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The National Investigation Agency (NIA) Special Court, Lucknow (UP), on Tuesday sentenced one accused to multiple sentences of rigorous imprisonment (RI) and life imprisonment in a Hizb-Ul-Mujahideen (HM) terror conspiracy case.
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Kamruz Zaman of district Hojai, Assam, has been…— ANI (@ANI) December 10, 2024
मंगलवार को एनआईए कोर्ट ने आतंकी कमरुज्जमा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।