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यूपी: हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, सत्र अदालत के तलबी आदेश को रद्द करने से किया इनकार
Fri, 04 Apr 2025 08:25 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Fri, 04 Apr 2025 08:25 PM IST
सार
Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झटका लगा है। मामला सावरकर की टिप्पणी से जुड़ा है।
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सावरकर पर टिप्पणी का मामला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झटका लगा है। विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट की से लगाए गए 200 रुपये के जुर्माने और तलबी (समन) के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी की याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उनके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत सत्र अदालत में पुनरीक्षण (रिविजन) याचिका दायर करने का विकल्प है।
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समन आदेश पिछले साल दिसंबर में लखनऊ की सत्र अदालत ने दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई है। ट्रायल कोर्ट ने राहुल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया और उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने समन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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