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UP News: सांड-नीलगाय के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपये का मुआवजा
Sat, 15 Oct 2022 12:18 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 15 Oct 2022 12:18 PM IST
सार
यूपी सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को पहले से डेढ़ गुना ज्यादा मदद करेगी। योगी सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई दरों को लागू करने की मंजूरी दे दी है। सांड-नीलगाय के हमले से मौत होने को आपदा की श्रेणी में रखा गया है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के 40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की मदद राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर 2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को मिलने वाली राशि चार लाख रुपये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है।
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प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार रुपये मिलेंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये मिलते थे। वहीं, एक सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपये मिलेंगे।
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आपदा में किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर पहले 60 रुपये प्रति वयस्क, 45 रुपये प्रति अवयस्क 30 से 90 दिन तक मिलते थे। अब परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता मिलेगा। कपड़े नष्ट होने पर 1800 की जगह 2500 रुपये और बर्तन नष्ट होने पर 2000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे।
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