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हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षक नियुक्ति में एनसीटीई के मानदंडों पालन करे सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 08 Sep 2017 10:28 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि उर्दू सहित अन्य भाषा शिक्षकों के मामले में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए।
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इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि 2013-14 में उर्दू सहित भाषा शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए उप्र. शिक्षक अर्हता परीक्षा (यूपीटीईटी) का आयोजन निर्धारित मानदंडों के खिलाफ किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी के निर्णय के आधार पर 2013-14 में हुई भर्तियों पर कोई निर्देश नहीं दिए जा सकते, क्योंकि याचिका में इन शिक्षकों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था।
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