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अब मनचाहे स्थानों पर नहीं लग सकेंगे होर्डिंग्स या बैनर, सरकार कसेगी नकेल

Wed, 28 Jun 2017 12:25 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Wed, 28 Jun 2017 12:25 PM IST
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up government released guidelines about advertisement and hoardings
डेमो - फोटो : demo pic

शहरी क्षेत्रों में विज्ञापन एजेंसियां अब मनचाहे स्थानों पर होर्डिंग्स या बैनर व पोस्टर नहीं लगा सकेंगी। राज्य सरकार ने अवैध तरीके से होर्डिंग्स, बैनर व पोस्टर लगाकर लाखों का खेल खेलने वाली विज्ञापन एजेंसियों व नगर निकाय कर्मियों पर जल्द ही नकेल कसने की तैयारी कर ली है।

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इस बाबत नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्र में विज्ञापन लगाने के लिए स्थान चिह्नित करने के लिए सभी निकायों को दिशानिर्देश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन की आड़ में लगे अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाए।
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प्रदेश सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बहुत सी विज्ञापन एजेंसियों के संचालक और नगर निकाय के अधिकारी व कर्मचारी मिलीभगत कर अवैध विज्ञापन के जरिए सरकार को हर महीने लाखों रुपये की चपत लगा रहे हैं।
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खासकर नगर निगम वाले शहरों में कई ऐसी एजेंसियां सक्रिय हैं, जो सक्षम स्तर से अनुमति लिए बगैर ही शहरों में होर्डिंग्स व बैनर लगाने का धंधा कर रही हैं। यही नहीं उनके इस धंधे में निकाय के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हैं।

इस आधार पर जुटाई गई जानकारी से पता चला कि शहरों में होर्डिंग्स व बैनर लगाने में सरकार के तय मानक की अनदेखी की जा रही है। इससे एक ओर सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं ये होर्डिंग्स आम लोगों के असुरक्षित व जानलेवा साबित हो सकता है। इसके मद्देनजर प्रमुख सचिव नगर विकास कुमार कमलेश ने सभी निकायों को विज्ञापन व प्रचार के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। 

विज्ञापन लगाने के लिए चिह्नित होंगे स्थान

up government released guidelines about advertisement and hoardings
डेमो - फोटो : demo pic
सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्र में होर्डिंग्स व बैनर आदि लगाने के लिए ऐसे स्थान को चिह्नित किया जाए, जिससे यातायात की सुगमता पर कोई असर न पड़े और आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से भी उपयुक्त हो।

वहीं, सभी नगर निकाय क्षेत्रों में विज्ञापन के लिए प्रतिबंधित स्थान भी चिह्नित किए जाएंगे। जहां होर्डिंग्स व बैनर नहीं लगा जा सकेंगे, उस स्थान पर विज्ञापन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाएगा।
 
सभी निकायों में अवैध होर्डिंग्स व बैनर को हटाने के लिए एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हर कार्रवाई की रिपोर्ट हर 15 दिन पर शासन को देनी होगी।

वहीं, यह भी तय किया गया है कि निकायों द्वारा चलाए गए अभियान के तहत हुई कार्रवाई की सच्चाई परखने के लिए थर्ड पार्टी से सत्यापन भी कराया जाएगा।

निकायों को भेजे गए दिशानिर्देश के कुछ प्रमुख बिंदु
- स्थान के मुताबिक तय होगा होर्डिंग्स और बैनर की साइज
- दुर्घटना से बचाव के लिए एजेंसियों को करना होगा विज्ञापन पटों की मजबूती का वादा
- पेड़ व बांस-बल्लियों पर विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई
- नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर तत्काल होगी कार्रवाई, रद्द होगा लाइसेंस
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