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यूपी: तैयार हो रहा एक्ट, मनमानी फीस वसूली तो स्कूलों पर पांच लाख जुर्माना

Wed, 08 Nov 2017 04:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 08 Nov 2017 04:37 PM IST
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up government plan on fee of private schools
डेमो - फोटो : amar ujala
मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए नया विधेयक तैयार कर रहे हैं। जिसे सरकार विधानमंडल के अगले सत्र में पेश करेगी। विधेयक में मनमानी फीस वसूलने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने समेत कई कड़े प्रावधान हैं।
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दोनों विभागों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस प्रस्तावित विधेयक का प्रजेंटेशन किया। विधेयक का प्रस्ताव तैयार करने से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी विद्यालय द्वारा पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और दूसरी बार के उल्लघंन पर पांच लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान कानून में है।
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तीसरी बार मनमानी फीस वसूली पकड़े जाने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके जरिए विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक खरीदने के नाम पर मची लूटखसोट भी खत्म करने के लिए कई प्रावधान हैं। छात्रों और अभिभावकों को शोषण से बचाने के सरकार द्वारा की जा रही पहल से मिशनरी स्कूलों को मुक्त रखा गया है।
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स्कूलों के हितों का भी रखें ध्यान: सीएम

up government plan on fee of private schools
सीएम योगी
प्रस्तावित विधेयक में निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसने के लिए तो कई तरह के कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन मिशनरी स्कूलों पर यह कानून नहीं लागू होगा।  प्रजेंटेंशन देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधेयक के प्रावधान इस तरह से होने चाहिए कि छात्रों के शोषण पर लगाम लगे लेकिन विद्यालयों का अहित न हो। प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर डाल कर जनता की राय ली जाए। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि इस विधेयक से जहां निजी स्कूलों के मनमानी पर अंकुश लगेगा, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस विधेयक के प्रावधानों पर आम लोगों की भी राय ली जाएगी। प्रस्तावित प्रावधानों को जल्द ही विभाग के पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। 
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