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यूपी : शासन ने तय किया एंबुलेंस का किराया, अधिक किराया लेने पर निरस्त होगा पंजीयन और लाइसेंस

Wed, 02 Jun 2021 07:46 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 02 Jun 2021 07:46 PM IST
सार

प्रदेश सरकार ने पहले 10 किमी के लिए मेडिकल फर्स्ट रेस्पांडर एंबुलेंस के लिए 500 रुपये, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस के लिए 1000 रुपये देने होंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के लिए 1500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 

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UP: Government fixed the fare of ambulance, registration and license will be canceled if more fare is taken
एंबुलेंस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश सरकार ने निजी अस्पताल और सेवा प्रदाताओं की एंबुलेंस के किराए की दर निर्धारित कर दी है। पहले 10 किलोमीटर के लिए मेडिकल फर्स्ट रेस्पांडर एंबुलेंस के लिए 500 रुपए, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस के लिए 1000 रुपए देने होंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के लिए 1500 रुपए और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के लिए 2000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। शासन से निर्धारित दर से अधिक किराया लेने पर एंबुलेंस का पंजीयन व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

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शासनादेश के अनुसार चार श्रेणियों में एंबुलेंस के किराए का निर्धारण किया गया है। टाइप-ए रोड एंबुलेंस/मेडिकल फर्स्ट रेस्पांडर के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और 10 किलोमीटर के बाद 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। टाइप-बी रोड एंबुलेंस/पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस (आठ लाख रुपये तक की मारुति ओमनी, टाटा मैजिक, मारुति ईको आदि) के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 1000 रुपये और 10 किलोमीटर के बाद 20 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। इसी तरह टाइप-सी रोड एंबुलेंस/बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (आठ लाख रुपये से अधिक 10 लाख रुपये तक की महिंद्रा बोलोरो आदि) के लिए पहले 10 किलोमीटर का किराया 1500 रुपये और इसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि टाइप-डी रोड एंबुलेंस/एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (10 लाख से अधिक की टाटा विंगर, फोर्स ट्रेवलर, टाटा 407 आदि) के लिए प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 2000 रुपये और इसके बाद 30 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस, बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस व एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के निर्धारित दरों में ऑक्सीजन, एंबुलेंस उपकरण, पीपीई किट, ग्लब्स, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, चालक, अपेक्षित ईएमटी और डॉक्टर शामिल हैं।
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एंबुलेंस को परमिट व कर मुक्त रखा गया
प्रमुख सचिव ने बताया कि मोटर अधिनियम के तहत एंबुलेंस को परमिट एवं कर से मुक्त रखा गया है। एंबुलेंस का उपयोग व्यवसायिक न होकर मरीज या घायल के परिवहन के लिए किया जाता है। जो एक प्रकार से सामाजिक सेवा है। एंबुलेंस के किराए की दरों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न जिलों में समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जिनकी दरों में भिन्नता पाई गई। है। वर्तमान में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए पूरे प्रदेश में एंबुलेंस की दरों में एकरूपता के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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