बेटियों की शादी करवाएगी सरकार
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राज्य सरकार ने श्रमिकों की सभी बेटियों को पुत्री विवाह योजना का लाभ देने का निर्णय किया है।
पहले केवल अधिकतम दो पुत्रियों को ही लाभ के लिए पात्र माना गया था।
इसके अलावा पंजीकरण के बाद नियमित सदस्यता की अनिवार्यता पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी गई है।
प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
उन्होंने अफसरों को संशोधित आदेश के अनुसार श्रमिकों को योजना का लाभ देने को कहा है।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड भवन निर्माण से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों को पुत्री विवाह योजना के तहत 20 हजार रुपये अनुदान देता है।
18 से 21 साल की लड़कियां होंगी पात्र
इस योजना के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ही पात्र माना गया है। पहले पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कम पांच वर्ष तक सदस्य होना अनिवार्य था लेकिन इसे घटाकर तीन साल कर दिया गया है।
किसी श्रमिक ने पंजीकरण के बाद लगातार तीन साल तक अंशदान जमा किया है तो अब वह पात्र माना जाएगा।
विवाह के लिए पहले दो पुत्रियों को अनुदान देने की शर्त थी।
श्रम विभाग ने इसे समाप्त करते हुए निर्णय किया है कि यदि दो से अधिक पुत्रियां हैं तो उनकी शादी के लिए भी श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकेगा।
विवाह योजना के लिए केवल 18 से 21 वर्ष की लड़कियां ही पात्र मानी जाएंगी।