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यूपी: एक फरवरी से राज्यकर्मी ऑनलाइन ही कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन, 8.5 लाख राज्य कर्मियों पर लागू होगा नियम
Wed, 22 Jan 2025 07:11 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Wed, 22 Jan 2025 07:11 AM IST
सार
UP State Employees: यूपी सरकार के राज्य कर्मियों को अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक फरवरी से राज्य कर्मचारी आवश्यक रुप से ऑनलाइन अवकाश ही ले सकेंगे।
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ऑनलाइन ही हो सकेंगे अवकाश के आवेदन।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक फरवरी से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान 8.5 लाख राज्य कर्मियों पर लागू होंगे। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी होगा।
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शासन कई बार राज्य कर्मियों के लिए निर्देश जारी कर चुकी है कि वे मानव संपदा पोर्टल के जरिये ही छुट्टी के लिए आवेदन करें। इसमें बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी शामिल है। ट्रांसफर होने पर नई जगह जॉइनिंग व पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी करें। सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वहीं देखने में आया है कि तमाम विभाग इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर आंशिक रूप से ही पालन कर रहे हैं। इसलिए 2025 में आवेदन की ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन न करने वाले विभागों, अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाएगी।
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