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UP: पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की होगी समयपूर्व रिहाई, राज्यपाल ने दी मंजूरी
Fri, 19 Jul 2024 10:41 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Fri, 19 Jul 2024 10:41 PM IST
सार
राज्यपाल की मंजूरी के बाद रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। जेल में उनका आचरण अच्छा होने के कारण उनकी समय पूर्व रिहाई की संस्तुति की गई थी।
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- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समयपूर्व रिहाई का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने प्रयागराज स्थित नैनी कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उदयभान को रिहा करने का आदेश जारी किया है। हालांकि उनकी रिहाई तभी होगी, जब किसी अन्य वाद में उन्हें निरुद्ध रखना वांछित न हो।
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बता दें कि उदयभान को रिहा होने के लिए प्रयागराज के डीएम और कमिश्नर द्वारा तय की गयीं दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका भरना होगा।
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बता दें कि उन्हें वर्ष 2019 में प्रयागराज के अपर सत्र न्यायाधीश ने सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उनके भाई पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरजभान, रामचंद्र त्रिपाठी को भी आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उदयभान का जेल में आचरण अच्छा होने पर प्रयागराज के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने उनकी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की थी।