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UP: पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जमीन कब्जाने का है मामला

Fri, 20 Feb 2026 08:19 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 20 Feb 2026 08:19 PM IST
सार

आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने अवैध रूप से जमीन का आवंटन कराया और बेनामी संपत्ति बनाई। आरोपी ने खरगापुर में ममता गृह निर्माण समिति के सचिव से मिलीभगत और पूर्व में खरीदे भूखंड को फिर से जाली दस्तावेज से पत्नी नूतन ठाकुर के नाम दर्ज करवाकर कब्जा कर लिया।

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UP: Former IPS Amitabh Thakur's anticipatory bail plea rejected, accused of land grabbing
अमिताभ ठाकुर (फाइल फोटो) - फोटो : AI Generated

विस्तार

पद का दुरुपयोग कर अनावश्यक रूप से धन और बेनामी संपत्ति बनाने के आरोपी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने खारिज कर दी है।

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अभियोजन की ओर से बताया गया कि पुलिस कमिश्नर के 23 सितंबर 2025 के आदेश से मामले की रिपोर्ट गोमतीनगर थाने में दर्ज की गई थी। मामले में वादी संजय शर्मा ने शिकायत की थी।

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एफआईआर के मुताबिक अमिताभ ठाकुर ने अवैध रूप से जमीन का आवंटन कराया और बेनामी संपत्ति बनाई। आरोपी ने खरगापुर में ममता गृह निर्माण समिति के सचिव से मिलीभगत और पूर्व में खरीदे भूखंड को फिर से जाली दस्तावेज से पत्नी नूतन ठाकुर के नाम दर्ज करवाकर कब्जा कर लिया।

शिकायत में कहा गया कि अमिताभ ठाकुर ने मामले के जांच अधिकारियों को धमकी दी। आरोपी से पारिवारिक सदस्यों की सूची मांगी गई तो उसने तत्कालीन आईजी तनुजा श्रीवास्तव को धमकी भरा पत्र लिखा। कोर्ट में बताया गया कि नूतन ठाकुर ने पीआईएल दाखिल करने को पेशा बना रखा है।

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