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UP: सेना के गोपनीय दस्तावेज आईएसआई को भेजने के आरोपी को पांच साल का कारावास
Thu, 26 Sep 2024 12:33 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 26 Sep 2024 12:33 AM IST
सार
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह का तर्क था कि इस मामले में पूर्व में सजा पा चुके दोषी सौरभ शर्मा ने भारतीय सेना में रहते हुए भारतीय सेना के गोपनीय प्रतिबंधित, दस्तावेज एवं वर्गीकृत आंकड़े आईएसआई गुप्तचर एजेंसी की एजेंट कथित नेहा शर्मा व अन्य के साथ साझा किया था।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भारतीय सेना के गोपनीय, प्रतिबंधित दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने के आरोपी अनस याकूब गितैली को एनआईए की विशेष अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही आरोपी पर 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह का तर्क था कि इस मामले में पूर्व में सजा पा चुके दोषी सौरभ शर्मा ने भारतीय सेना में रहते हुए भारतीय सेना के गोपनीय प्रतिबंधित, दस्तावेज एवं वर्गीकृत आंकड़े आईएसआई गुप्तचर एजेंसी की एजेंट कथित नेहा शर्मा व अन्य के साथ साझा किया था।
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सौरव शर्मा एवं उसकी पत्नी पूजा सिंह के खाते में विदेशों से आईएसआई ने हजारों रुपये भेजे थे।