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यूपी: पीएसी, सशस्त्र पुलिस व नागरिक पुलिस से भरे जाएंगे चालक के पद, हल्के-भारी वाहन का लाइसेंस होगा अनिवार्य
Mon, 22 Apr 2024 08:47 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Mon, 22 Apr 2024 08:47 PM IST
सार
Driver posts up police : यूपी पुलिस में आरक्षी चालकों के पदों को भरा जाना तय हुआ है। आरक्षी आरमोरर और आरक्षी घुड़सवार पुलिस को शामिल नहीं किए गए हैं।
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Driver posts up police. Demo pic
- फोटो : social media
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विस्तार
प्रदेश पुलिस में आरक्षी चालकों के रिक्त पदों को अब पीएसी, सशस्त्र पुलिस और नागरिक पुलिस से भरने का निर्णय लिया गया है। इसमें आरक्षी आरमोरर और आरक्षी घुड़सवार पुलिस को शामिल नहीं किया गया हैं। दरअसल, पुलिस विभाग में आरक्षी चालकों की सीधी भर्ती नहीं होती है। वहीं, डीजीपी मुख्यालय ने निजी वाहन चालकों की सेवाएं लेने पर भी सख्त पाबंदी लगा रखी है।
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इस वजह से चालकों के पद लगातार रिक्त होते जा रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी लॉजिस्टिक राजकुमार के भेजे दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षी चालक के लिए नामित किए जाने वाले कर्मियों के पास भारी व हल्के दोनों वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। साथ ही उसे कोई लघु दंड, दो या उससे अधिक छोटे दंड अथवा कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो। उसकी सत्यनिष्ठा भी नहीं रोकी गई हो। नामित किए जाने वाले कर्मी ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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