फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Decision on government's appeal against Tenni's acquittal today

UP : टेनी को बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील पर लखनऊ पीठ आज सुनाएगी फैसला, हत्या के मामल में चल रहा है केस

Fri, 19 May 2023 01:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 19 May 2023 01:11 AM IST
सार

बीती 21 फरवरी को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। निर्णय सुनाने के लिए अपील 19 मई को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

विज्ञापन
UP: Decision on government's appeal against Tenni's acquittal today
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। 

विज्ञापन


बीती 21 फरवरी को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। निर्णय सुनाने के लिए अपील 19 मई को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में 22 साल के युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी नामजद थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में विचारण (ट्रायल) के बाद खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्र व अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed