फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Dancer Sapna Choudhary gets relief from High Court, court says no condition like not leaving the country i

यूपी: डांसर सपना चौधरी को मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने कहा- देश न छोड़ने जैसी कोई शर्त लागू नहीं

Mon, 12 Jan 2026 10:01 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 12 Jan 2026 10:01 PM IST
सार

Dancer Sapna Choudhary: डांसर सपना चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है। एक मामले में वह जमानत पर चल रही हैं। 

विज्ञापन
UP: Dancer Sapna Choudhary gets relief from High Court, court says no condition like not leaving the country i
सपना चौधरी - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से डांसर व गायिका सपना चौधरी को पासपोर्ट मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करे। एक आपराधिक मामले में सपना जमानत पर हैं।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश सपना चौधरी की अर्जी मंजूर करके दिया। उन्होंने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार करने के ट्रायल कोर्ट के बीते जून में दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। 
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि सपना को मंजूर की गई जमानत आदेश में उनके देश छोड़ने पर प्रतिबंध जैसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है। साथ ही कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले की वह  पलायन रिस्क पर हैं। दरअसल, वर्ष 2018 में सपना के खिलाफ लखनऊ में एक शो के कथित रूप से निरस्त होने का आपराधिक केस चल रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में वह जमानत पर हैं। जमानत आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि वह अदालत की अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ेंगी। सपना के वकील का कहना था कि ऐसे में उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति न  देने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उधर, केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि सपना के पासपोर्ट, जिसका 10 साल के लिए नवीनीकरण होना है, के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed