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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Court gives last chance to former Delhi minister Somnath Bharti, charges will be decided on February 12

UP: कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को दिया अंतिम अवसर, 12 फरवरी को तय होगा आरोप

Wed, 22 Jan 2025 03:44 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Wed, 22 Jan 2025 03:44 PM IST
सार

जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ 10 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराय था। मामले में 12 फरवरी को मंत्री को तलब किया गया है।

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UP: Court gives last chance to former Delhi minister Somnath Bharti, charges will be decided on February 12
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अंतिम अवसर दिया है। एमपी- एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आरोप तय करने के लिए पूर्व मंत्री को 12 फरवरी को तलब किया है।

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अमेठी जिले के जगदीशपुर के रामलीला मैदान में नौ जनवरी 2021 को यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर लगाया गया था। जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ 10 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे।
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सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई रोक हटा ली थी। 22 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने पूर्व मंत्री पर आरोप करने के लिए उन्हें तलब किया था। तब से दो पेशी बीत गई लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। बुधवार को पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी व मौका अर्जी देकर समय देने की मांग की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर अंतिम अवसर देते हुए 12 फरवरी के लिए पूर्व मंत्री को तलब किया है।

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