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यूपी: प्रदेश में फिर शुरू होंगे बंद पड़े सिनेमाघर, छोटे शहरों में भी खोले जाएंगे मल्टीप्लेक्स, मिलेगी छूट

Wed, 02 Oct 2024 07:26 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 02 Oct 2024 07:26 AM IST
सार

Cinema halls in UP: यूपी में मनोरंजन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रदेश में बंद हुए सिनेमाघर फिर से खोले जाएंगे। साथ ही उन जिलों में मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे जहां पर अभी नहीं हैं। 
 

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UP: Closed cinema halls will reopen in the state, multiplexes will be opened in small cities also, discounts w
फिर शुरू होंगे सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है। साथ ही मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने के लिए समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिल गई। यह योजना पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

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प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में बन्द एकल सिनेमाघर, संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने व मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स बनाने और सिनेमाघरों को अपग्रेड करने की योजना लागू की जा रही है। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स द्वारा राजकोष में जमा स्टेट जीएसटी से प्रस्तावित अनुदान दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा।
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मिलेंगे ये सात अनुदान -

1. योजना जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर बंद अथवा संचालित सिनेमा को तोड़कर व्यावसायिक काम्पलेक्स व आधुनिक सिनेमा निर्माण के लिए पहले तीन वर्ष एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एसजीएसटी का 75 प्रतिशत।
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2. बंद या संचालित सिनेमा भवन की अंदरूनी संरचना में बदलाव कर दोबारा संचालित करने या स्क्रीन की संख्या में वृद्धि करने के लिए पहले तीन वर्ष एसजीएसटी का 75 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

3. बंद एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में बदलाव किए 31 मार्च 2025 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेकर फिल्म प्रदर्शन करने पर पहले तीन वर्ष एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।


4. व्यावसायिक गतिविधियों सहित न्यूनतम 75 सीट के एकल स्क्रीन सिनेमाघर बनाने पर पहले तीन वर्ष एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एकत्रित एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

5. जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने के लिए पांच वर्ष तक एसजीएसटी का 100 प्रतिशत।

6. जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स हैं , वहां नया मल्टीप्लेक्स बनाने पर पहले तीन वर्ष एसजीएसटी का 100 प्रतिशत और अगले दो वर्ष एसजीएसटी का 50 प्रतिशत।

7. सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स को अपग्रेड करने के लिए खर्च धनराशि का 50 प्रतिशत तक या एसजीएसटी के बराहर धनराशि मिलेगी।





 

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