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यूपी में 'डिजिटल लोकतंत्र' लाएगी अखिलेश सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Fri, 09 Sep 2016 02:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 09 Sep 2016 02:29 AM IST
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 UP cabinet approves smart phone policy.
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निशुल्क लैपटॉप वितरण के बाद राज्य सरकार ने डिजिटल लोकतंत्र लाने के लिए निशुल्क स्मार्ट फोन वितरण योजना शुरू की है। इससे जहां सरकार की योजनाओं की जानकारियां आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं जनता से इनके बारे में फीडबैक भी मिल सकेगा।
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प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को निशुल्क स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चार दिन पहले इसकी घोषणा की थी।

योजना के तहत नि:शुल्क स्मार्ट फोन के लिए एक माह के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। एक जनवरी 2017 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले और हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास करने वाले आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक की पारिवारिक आय सालाना 6 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को हाईस्कूल के प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण के बाद सरकारी तंत्र के माध्यम से आवेदक का सत्यापन कराया जाएगा।
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वर्ल्ड क्लास तकनीक से लैस होगा स्मार्ट फोन

 UP cabinet approves smart phone policy.
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स्मार्ट फोन वैश्विक रूप से नवीनतम, अत्याधुनिक तकनीक से युक्त होगा। इसकी विशिष्टियां तकनीकी समिति तय करेगी। इसमें स्मार्ट फोन के सभी फीचर्स के साथ-साथ सभी विभागों की शासकीय योजनाओं से संबंधित सूचनाएं, ऑडियो-वीडियो तथा पाठ्य रूप में देने के लिए समग्र मोबाइल एप होगा। मोबाइल फोन की खरीद ग्लोबल बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगी होम डिलीवरी
स्मार्ट फोन के लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन होगा और इसका वितरण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होम डिलीवरी से किया जाएगा।
 
2017 की दूसरी छमाही में बंटेगा फोन
स्मार्ट फोन का वितरण वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में किया जाएगा। आवेदक को पंजीकरण के समय आवेदन में दी गई सूचना को खुद ही प्रमाणित करना होगा। आवेदन के प्रत्येक स्तर पर एमएमएस के माध्यम से अलर्ट मैसेज भी देने की व्यवस्था की जाएगी।
 
क्लास-1, क्लास-2 अफसरों के बच्चे पात्र नहीं
जिन आवेदकों के अभिभावक क्लास-1 या क्लास-2 के सरकारी अधिकारी हैं, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। अन्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के परिवारीजन योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उनकी सालाना पारिवारिक आय 6 लाख रुपये से कम हो।

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