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यूपी उपचुनाव: भाजपा और रालोद ने की चुनाव की तारीख बदलने की मांग; मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट ने टाला फैसला

Fri, 18 Oct 2024 10:19 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 18 Oct 2024 10:19 AM IST
सार

UP by-election: यूपी में नौ सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की गई है। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी रालोद ने इस तिथि को बदलने की मांग की है। 
 

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UP by-election: BJP and RLD demand change of election date, court postpones decision on Milkipur seat
जयंत चौधरी व सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा और रालोद ने विधानसभा उपचुनाव की मतदान तिथि बदलने की मांग की है। दोनों दलों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट कर 20 नवंबर को मतदान कराने की मांग संबंधी पत्र सौंपा। बता दें, उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है। राज्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे पत्र में बताया गया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। 

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इस उपलक्ष्य में कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज में मेला होने से लोग 3-4 दिन पहले चले जाते हैं। यदि 13 नवंबर को मतदान कराया गया तो बड़ी संख्या में वोटर मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। लिहाजा मतदान 20 नवंबर को कराना उचित होगा। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय, राम प्रताप सिंह चौहान और संपर्क विभाग के संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी शामिल थे। वहीं, रालोद के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी प्रवक्ता अनिल दुबे, महासचिव मनोज सिंह चौहान, सचिव प्रमोद शुक्ला और सह मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी शामिल थे।

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मिल्कीपुर सीट के लिए एक सप्ताह के लिए टला फैसला

UP by-election: BJP and RLD demand change of election date, court postpones decision on Milkipur seat
बाबा गोरखनाथ व अवधेश प्रसाद। - फोटो : amar ujala

अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर बृहस्पतिवार को फैसला नहीं हो सका। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की गई थी। इसके लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की थी।

याचिकाकर्ता भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने की अपील की। इस पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने एक हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया। इसके 15 दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजने का आदेश भी दिया।

भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप यादव ने बताया कि चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर सपा नेता अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध जताया। उनका कहना था कि मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भेजी जानी चाहिए। चुनाव याचिका दाखिल करते समय सभी पक्षों को नोटिस भेजी गई थी। यदि किसी पक्ष को अपनी बात कहनी होती तो वह अदालत पहुंच सकता था। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशानुसार अधिकृत गजट का प्रकाशन एक-दो दिन में कर दिया जाएगा।

वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर सपा नेता अवधेश प्रसाद ने भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ को 13 हजार से ज्यादा मतों से हराया था। इन दोनों के अलावा कांग्रेस से ब्रजेश कुमार, बसपा से मीरा देवी, मौलिक अधिकार पार्टी से राधेश्याम और निर्दलीय प्रत्याशी शिवमूर्ति ने चुनाव लड़ा था। भाजपा नेता ने याचिका वापस लेने के बाद चुनाव आयोग से अन्य नौ सीटों के साथ मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव कराने के लिए अनुरोध करने की बात कही थी। अदालत में फैसले के बाद अन्य सीटों के साथ मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की संभावना कम हो गई है।

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