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यूपी: प्रदेश में महंगा हुआ कार खरीदना, 10 लाख से अधिक मूल्य की गाड़ी पर देना होगा 11 फीसदी कर

Mon, 21 Apr 2025 10:29 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 21 Apr 2025 10:29 PM IST
सार

Car sales in UP: प्रदेश में अब हर तरह की गाड़ी खरीदना महंगा होने जा रहा है। दोपहिया से लेकर चार पहिया वाहनों तक में कर बढ़ा दिया गया है। 

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UP: Buying a car has become expensive in the state, 11% tax will have to be paid on vehicles worth more than 1
यूपी में महंगा होगा कार खरीदना। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश में दो पहिया और चार पहिया वाहन खरीदने पर करीब एक फीसदी दरें बढ़ा दी गई है। संशोधित दरों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहनों की खरीद पर 11 फीसदी कर देना होगा। अभी तक 10 फीसदी ही कर देना होता था। ऐसे में वाहन खरीदना अब महंगा हो रहा है।

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परिवहन निगम की ओर से राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे में परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के अधीन पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए नई दरें तय की थी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह कर एक बार ही देना होगा।
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नए वाहनों की खरीद पर कर की दर

40 हजार तक के दो पहिया वाहनों की खरीद पर सात फीसदी
40 हजार से अधिक मूल्य के दो पहिया वाहनों की खरीद पर 10 फीसदी
10 लाख तक के गैर एसी वाहनों की खरीद पर नौ फीसदी
10 साल सेअधिक मूल्य एकी और नॉन एसी वाहनों पर 11 फीसदी
वाहनों को खींचने के लिए ट्रेलर पर दो फीसदी

पुराने वाहनों (गैर परिवहन) पर वार्षिक कर की दर

दोपहिया वाहनों पर 200 रुपये
एक हजार किलोग्राम तक के गैर दोपहिया वाहनों पर एक हजार
एक हजार से पांच हजार किलोग्राम के वाहनों पर दो हजार।
पांच हजार से अधिक वजन वाले वाहनों पर तीन हजार।
वाहनों को खीचने के लिए ट्रेलर पर 200 रुपया ।


 
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