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UP : यूपी में बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में होंगे तबादले, दिशा-निर्देश जारी
Thu, 04 Jun 2026 01:12 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Thu, 04 Jun 2026 01:12 PM IST
सार
यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि इस संबंध में तबादलों को लेकर शिक्षक मांग कर रहे थे।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तबादले जनगणना को ध्यान में रखते हुए चालू शैक्षिक सत्र 2026-27 में किए जाएंगे। यही वजह है कि इस बार सीमित शिक्षकों को ही तबादले का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने जनगणना में लगे कार्मिकों के 31 मार्च 2027 तक तबादले न करने की अपेक्षा की है। बड़ी संख्या में शिक्षक भी जनगणना कार्य में लगे हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि शिक्षक-शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जिन शिक्षक व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
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छात्र-शिक्षक अनुपात का रखा जाएगा ध्यान
उन्होंने बताया कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा। उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का तबादला किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जा सकेगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि इस क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने जनगणना में लगे कार्मिकों के 31 मार्च 2027 तक तबादले न करने की अपेक्षा की है। बड़ी संख्या में शिक्षक भी जनगणना कार्य में लगे हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई है।
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उन्होंने बताया कि शिक्षक-शिक्षिका के खुद, उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जिन शिक्षक व उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर होने या डायलिसिस पर होने की स्थिति में भी तबादले के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
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छात्र-शिक्षक अनुपात का रखा जाएगा ध्यान
उन्होंने बताया कि यदि पति-पत्नी दोनों परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं तो छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसे जिले में तबादला किया जा सकेगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात कम होगा। उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का तबादला किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से तबादला किया जा सकेगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि इस क्रम में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।